प्राइवेट टूर ऑपरेटरों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल करके हज और उमराह के लिए सऊदी अरब जाने वाले यात्रियों को जीएसटी में छूट देने की मांग की गई थी. कोर्ट ने जीएसटी को भेदभावपूर्ण बताने वाली याचिका खारिज कर दी है. हालांकि देश के बाहर सेवाओं पर जीएसटी वसूलने के मामले को विचार के लिए खुला रखा है.
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Tuesday, July 26, 2022
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हज-उमराह के लिए GST में छूट नहीं मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट ने टूर ऑपरेटरों की याचिकाएं खारिज कीं
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