दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने सुनवाई के दौरान कहा कि याचिकाकर्ता आईटीबीपी (ITBP) जैसे सशस्त्र बल के रूप में भारत में कहीं भी तैनात किए जा सकते हैं. उनके पास अफगानिस्तान (Afghanistan) में तैनात होने का कोई निहित अधिकार नहीं है.
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Sunday, August 8, 2021
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ITBP के 30 जवान जाना चाहते हैं अफगानिस्तान, कोर्ट ने खारिज की याचिका
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