Jammu-Kashmir Domicile: पुराने नियमों को देखें तो अनुच्छेद 370 और 35A के रहते सिर्फ महिलाओं को ही राज्य की स्थायी नागरिक का दर्जा प्राप्त होता था. अब इस नई अधिसूचना के बाद अन्य राज्यों में शादी करने वाली महिलाओं के पति और उनके बच्चे भी केंद्र शासित प्रदेश के निवासी बन सकते हैं.from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/3rpUrgP
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